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Lockdown in UP: यूपी के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, योगी सरकार को राहत

Lockdown in UP: यूपी के 5 शहरों में नहीं लगेगा लॉकडाउन, योगी सरकार को राहत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि पांच शहरों में कोरोना वायरस से हालात बेकाबू हैं और यहां Lockdown लगाया जाए। हालांकि कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार की दलील है कि लॉकडाउन लगाने का आदेश देना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

यूपी के पांच शहरों में Lockdown लगाने के हाई कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार को राहत मिल गई है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बताते चलें कि हाई कोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था।

दो हफ्ते में राज्य सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के सोमवार को जारी आदेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार से दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि सरकार को जब लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस होगी, उसे सरकार खुद लगाएगी। कोर्ट का कार्यपालिका के प्रयासों में दखल देना, सरकार के कामकाज,आजीविका के साथ ही दूसरी चीजों में भी दिक्कत खड़ी करेगा। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, ‘आप हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दें। लॉकडाउन के फैसले पर हम रोक लगा रहे हैं।’
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यूपी सरकार की तरफ से चीफ जस्टिस की बेंच में मामला रखा। उन्होंने कहा कि यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल है। कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार पहले ही अपनी तरफ से जरूरी कदम उठा रही है।

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