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हाईकोर्ट ने एसबीआई इंश्योरेंस और एनसीएमएसएल से जवाब मांगा

हल्द्वानी,। हाईकोर्ट नैनीताल ने बुधवार को गलत आंकड़े पेश कर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा की कम धनराशि देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। खंडपीठ ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एनसीएमएसएल कंपनी को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। नैनीताल निवासी अजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल जिले के 42,300 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ की फसल का बीमा 2020 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था।
लेकिन डेटा उपलब्ध कराने वाली कंपनी मुम्बई द्वारा सरकार को गलत आंकड़े दिए गए। इसकी वजह से जिले के किसानों को फसल बीमा का बहुत कम पैसा दिया गया। जबकि किसी किसान को दिया ही नहीं गया। जब इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय से की गई तो यह मामला संसद में भी उठा। किसानों द्वारा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई करने और किसानों को हुए नुकसान का पैसा दिलाये जाने की मांग की है। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने एसबीआई इंश्योरेंस और एनसीएमएसएल से जवाब मांगा है।

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