डोमिनिका । पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी और डोमिनिका की जेल में बंद भगोड़े मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके भागने का जोखिम है। जज वायनाटे एड्रियन-रॉबर्ट्स ने चोकसी को ‘फ्लाइट रिस्कÓ वाला व्यक्ति माना।
‘फ्लाइट रिस्कÓ से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके मुकदमे या जमानत की सुनवाई से पहले देश छोडऩे की संभावना हो। जमानत नहीं मिलने के बाद अब भगोड़े कारोबारी को जेल की सलाखों के पीछे दिन बिताना पड़ेगा।शुक्रवार को अदालत में चोकसी के वकीलों ने दलील दी कि एक ष्ट्रक्रढ्ढष्टह्ररू (कैरेबियन समुदाय) नागरिक के रूप में उनका मुवक्किल जमानत का हकदार है, क्योंकि उसका कथित अपराध पांच हजार ईस्ट कैरेबियन डॉलर के जुर्माने के साथ एक जमानती अपराध है। उन्होंने कोर्ट से चोकसी को नकद जमानत देने की मांग की। वकीलों ने यह भी कहा कि उनका मुवक्किल अस्वस्थ है और इसलिए उसके फ्लाइट रिस्क होने का खतरा नहीं है।
दूसरी ओर, सरकार की ओर से पेश हुए वकील लेनोक्स लॉरेंस ने सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें रखते हुए चोकसी की जमानत का विरोध किया। उनका कहना था कि भगोड़ा कारोबारी फ्लाइट रिस्क वाला है। साथ ही उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा, डोमिनिकन सरकार ने चोकसी को देश में एक ‘निषिद्ध अप्रवासी घोषित कर दिया। 23 मई को चोकसी एंटीगा एंड बारबुडा से गायब हो गया था। इसके बाद उसे 26 मई को डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया। चोकसी के वकीलों का कहना है कि उसे अगवाकर डोमिनिका ले जाया गया। वह 2018 से ही एक नागरिक के रूप में एंटीगा में रह रहा था।