लाहौर ,08 जनवरी। आतंकी फंडिग में लाहौर की एक कोर्ट ने मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी को 15 साल जेल की सजा सुनाई है। आतंकी लखवी पर जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें, मुंबई हमले का सरगना और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी- उर- रहमान लखवी को पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोपों में गिरफ्तार किया था। देश में खुलेआम घूम रहे आतंकवादियों पर शिकंजा कसने के लिए इस्लामाबाद पर पड़ रहे अंतरराष्ट्रीय दबाव में यह कदम उठाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी लखवी मुंबई हमला मामले में 2015 से ही जमानत पर था।
उसे आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) ने पंजाब प्रांत से गिरफ्तार किया। सीटीडी के सूत्रों ने बताया कि लखवी की गिरफ्तारी लाहौर से हुई। वहीं भारत ने सितंबर 2019 में लखवी को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रेवेन्शन एक्ट 2008 के तहत आतंकी घोषित कर दिया था। हृस्ष्ट भी लखवी को ग्लोबल टेरेरिस्ट घोषित कर चुका है। जांच में पता चला था कि जकीउर रहमान लखवी ने ही 26/11 आतंकी हमले का पूरा खाका तैयार करके हाफिज सईद को दिया था।
जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान सरकार ने अप्रैल 2015 में रिहा कर दिया था। पाकिस्तान ने कहा था कि लखवी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। जेल से रिहा होने के बाद भी लखवी लगातार अपने आतंकी संगठन का नेतृत्व करना जारी रखा है। खबरों की मानें तो पाकिस्तान ने लखवी को जेल में रहने के हर जरूरी सुविधा मुहैया कराई थी।
लखवी की गिरफ्तारी का अमेरिका ने भी स्वागत किया था। गौरतलब है कि पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि मसूद अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने जैसे कदम इसलिए उठाए गए क्योंकि पाकिस्तान स्न्रञ्जस्न की ग्रे लिस्ट से अपना नाम हटवाना चाहता है।