UP में लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है. इससे संबंधित प्रस्ताव शुक्रवार को विधानसभा में पारित हो गया. यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2020 पारित हो गया है.
इस विधेयक के अनुसार आरक्षण का प्रावधान सीटों की संख्या में इजाफा करके किया जाएगा. सरकार की दलील है कि इससे किसी को नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा और केंद्र सरकार के नियम का पालन भी हो जाएगा. इसके अलावा विधानसभा से दो और प्रस्ताव पारित किए गए. इनमें सूबे के संपत्ति विभाग के नियंत्रण में आने वाले भवनों का आवंटन संशोधन विधेयक और उत्तर प्रदेश मॉल और सेवा कर संशोधन विधेयक शामिल हैं.