नैनीताल।उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव जिला जज आर.के. खुल्बे ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में राज्य सरकार के समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विद्यालयी शिक्षा एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिवोंध्निदेशकों के साथ वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक सम्पन्न हुई।
वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में कोविड-19 महामारी के कारण किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने एवं अन्य जीवित सदस्य, जोकि अशिक्षित हांे एवं दूरस्थ स्थानों में निवास करता हो तथा इस स्थिति में उक्त परिवार में उत्पन्न हुयी जीविका के साधन, शिक्षा का लाभ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का लाभ, उनके पुनर्वास तथा जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित करने एवं अन्य सामाजिक एवं आर्थिक परेशानियों के निवारण के सम्बन्ध में गहनता से विचार-विमर्श किया गया।
कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के परिवार को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करायें
सदस्य-सचिव जिला जज आर.के. खुल्बे ने बताया गया कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी द्वारा बैठक में उपस्थित राज्य सरकार के सचिवों निदेशकों को यह निर्देशित किया गया कि वह कोविड-19 महामारी के कारण किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप अन्य जीवित सदस्यों, जोकि अशिक्षित हों एवं दूरस्थ स्थानों में निवास करते हों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराये और इसके साथ ही ऐंसे परिवार के बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का लाभ उपलब्ध कराने तथा परिवार के पुनर्वास, जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के अतिरिक्त उनसे सम्बन्धित अन्य सामाजिक एवं आर्थिक परेशानियों के निवारण के सम्बन्ध में जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण कराकर डाटा तैयार करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देशित किया कि डाटा उपलब्ध होने के उपरान्त् गंभीरतापूर्वक और तत्परता के आधार पर वास्तविक रूप से प्रभावित बच्चों एव ंउनके परिवार के पक्ष में निर्णय लेते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा अग्रेत्तर कार्यवाही के उपरान्त् प्रगति रिपोर्ट उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव जिला जज आर.के. खुल्बे ने बताया कि बैठक में उपस्थित राज्य सरकार के सचिवों निदेशकों द्वारा उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध राज्य सरकार के माध्यम से किये जा रहे क्रिया कलापों का विस्तृत वर्णन करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को विस्तार से जानकारी प्रदान की।