सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने नगर निगम देहरादून को दिये आदेश

देहरादून। एक लोेक सूचनाधिकारी/विभाग के अन्तर्गत एक ही सूचना प्रार्थना पत्र विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों के उत्तर देने की व्यवस्था को गलत मानते हुये, उत्तराखंड सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी के निर्धारण/नामांकन में यह सुनिश्चित करने के आदेश दिये है कि एक अनुरोध पत्र के लिये एक ही लोक सूचना अधिकारी हो। इससे एक ही मामले में कई-कई अपीलें नहीं करनी पड़ेगी तथा सूचनायें समय से आसानी से उपलब्ध हो सकेगी तथा देरी का उत्तरदायित्व भी निर्धारित हो सकेगा।

काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने नगर निगम देहरादून को लोक सूचना अधिकारी से नगर निगम के मार्गों सम्बन्धी सूचनायें मांगी थी। प्रथम अपील करने पर भी सूचनायें प्राप्त न होने पर उत्तराखंड सूचना आयोग को द्वितीय अपील करने पर भी सूचनायें प्राप्त न होने पर सूचना आयोग को द्वितीय अपील की गयी थी। इसमें सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह द्वारा विभिन्न अंतरिय आदेश पारित किये गये तथा विभिन्न अधिकारियों को पैनल्टी लगाने के नोटिस दिये गये। उत्तराखंड सूचना आयोग ने इस अपील संख्या 33034 का अन्तिम निपटारा अपने आदेश 20 दिसम्बर 2022 से किया गया है।

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