प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं का पंजीकरण एप में किया जाना अनिवार्य

अल्मोड़ा। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास विभाग देहरादून से प्राप्त पत्र के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार, स्वरोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण दिये जाने हेतु कौशल पंजी एप विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में डी0डी0यू0-जे0के0वाई0 तथा आरसेटी के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को पंजीकरण उक्त एप में किया जाना अनिवार्य है।
जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार, रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा इन्टरप्राइज स्थापित करने हेतु इच्छुक युवाओं का पंजीकरण कौशल एप पर किया जाना नितान्त आवश्यक है ताकि उक्त डाटा के आधार पर युवाओं को उनकी इच्छानुसार प्रशिक्षण तथा रोजगार की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने बताया कि इस हेतु नितान्त आवश्यक है कि राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे बेरोजगार युवक-युवतियां जो 15-35 वर्ष की आयु की हों (महिलाओं, विकलागों पी0वी0टी0जी0 आदि मामले में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है ) का कौशल पंजी एप में पंजीकरण कराया जाय। उन्होंने आरसेटी निदेशक को निर्देश दिये है कि वे जनपद में एक अभियान के तहत सभी स्वरोजगार के इच्छुक पात्र लाभार्थियों का कौशल पंजी एप में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि इच्छुक पात्र लाभार्थी कौशल पंजी एप पर पंजीकरण हेतु  पर किया जा सकता है यह एप गूगल प्ले स्टोर से अभ्यर्थी स्वयं के मोबाइल से भी डाउनलोड कर स्वयं पंजीकरण कर सकते है। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में पात्र बेरोजगार युवाओं को कौशल पंजी में प्रत्येक गांव के बेरोजगार युवाओं को पंजीकरण किया जायेगा। उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त ग्राम विकास अधिकारियोंध्ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करेंगे साथ ही जनपद के प्रत्येक ग्राम सभा के समस्त अर्ह बेरोजगार युवक-युवतियों का पंजीकरण माह दिसम्बर के अन्त तक अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि वे इस कार्य की प्रगति रिर्पोट जिलाधिकारी कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

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