राजस्थान का ‘Jan Anushashan Pakhwara’ क्या है और इसके तहत क्या अनुमति है?
राजस्थान : कोरोना संक्रमण (COVID-19) के नए मामलों की बेहताशा रफ्तार को देखते हुए जो आशंका थी आखिरकार वह रविवार को हकीकत में बदल गई. संक्रमण की बेहद तेज गति को देखते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए 19 अप्रैल यानी सोमवार को सुबह 5 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन (Lockdown) जैसा ‘Jan Anushashan Pakhwara’ (Discipline Fortnight) मनाया जा रहा है. इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा. राजस्थान में रविवार को 10214 नए पॉजिटिव केस सामने आए और 42 लोगों की मौत हो गई.
जन अनुशाासन पखवाड़े में प्रदेश के सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे. वे सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है, उन पर प्रतिबंध रहेगा. गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार की ओर से रविवार रात को नई गाइडलाइन जारी की गई है. जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध की अवधि में आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान की गई है.
उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों तथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत व पेयजल स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थय एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा संबंधी स्टाफ को प्रतिबंधों से छूट रहेगी.
केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थानों को प्रतिबंधों से छूट मिलेगी. इनसे संबंधित कर्मचारी भी उपयुक्त पहचान- पत्र के साथ आवागममन कर सकेंगे. इनके अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे.