नयी दिल्ली । हत्या के आरोप में फरार चल रहे कुश्ती में ओलंपिक मेडल Olympic medal जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को याचिका दाखिल की । रोहिणी कोर्ट ने आज सुशील कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की और इसे ख़ारिज कर दिया जिससे सुशील के लिए अब मुश्किलें बढ़ गयी हैं। सागर राणा की हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार और उनके अन्य साथियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पहले ही जारी किया जा चुका है।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ओलंपिक मेडल Olympic medal सुशील कुमार की गिरफ्तारी के लिए एक लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा था कि छत्रसाल स्टेडियम में सागर राणा की हत्या को लेकर पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी से संबंधित सूचना देने पर एक लाख रुपये दिया जायेगा। इसके अलावा सुशील के साथ फरार चल रहे अजय बक्करवाला पर भी पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम रखा है।
एडवोकेट वैभव ने याचिका में कहा कि सुशील के खिलाफ जान बूझकर ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे उन्हें अपमानित किया जा सके औऱ उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि सुशील इस मामले में मुख्य आरोपी है जिसकी इस अपराध को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका है।
ओलंपिक मेडल Olympic medal सुशील की ओर से कहा गया है कि पुलिस ने इस मामले में कई तथ्यों को छिपाया है जैसे पांच मई की रात 1.19 बजे पर छत्रसाल स्टेडियम पर झगड़े की कॉल आई और कहा गया कि वहां दो गोलियां चली लेकिन पुलिस ने ये नहीं बताया कि फायरिंग किसने की। अगर गोली हवा में चलाई गई तो ये हत्या का मामला कैसे बना क्योंकि इससे साफ है कि इरादा हत्या का नहीं था।