देहरादून,। सिविल जज (सी0डि0) व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने अवगत कराया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार 30 जनवरी को देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश व चकराता, डोईवाला न्यायालय परिसर में परम्परागत लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।
उक्त लोक अदालत में फौजदारी के लघुवाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, परिवार वाद, 138 एन आई एक्ट वाद आदि के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे।
जो पक्षकार अपने वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहतें है, वह सम्बन्धित न्यायालय, जहां उसका मुकदमा लम्बित है, से अनुरोध कर अपने वाद को लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते हैं।