अमेजन को झटका, फ्यूचर-रिलायंस रिटेल डील पर रेगुलेटर्स लें फैसलाः कोर्ट

देहरादून। देश की सबसे बड़ी रिटेल डील का रास्ता साफ होता जा रहा है। सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर ग्रुप और अमेजन विवाद मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, रेगुलेटर्स को निर्देश दिया है कि वे फ्यूचर ग्रुप के आवेदन और आपत्तियों पर कानून के अनुसार निर्णय करें। हलांकि कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि अमेजन को रेगुलेटर्स से बातचीकर करने से रोका जाए।
अक्तूबर में सिंगापुर की एक मध्यस्थता अदालत ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील पर अंतरिम रोक लगा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने रेगुलेटर्स को इस विवाद पर निर्णय करने का आदेश दे कर संकेत दिया है कि मामले को भारतीय कानून व्यवस्था के तहत ही सुलझाया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि रिलायंस को सौदे की मंजूरी देने वाला बोर्ड रिजॉल्यूशन मान्य है और पहली नजर में वैधानिक प्रावधानों के अनुसार लगता है। अमेजन ने इसे अमान्य करार दिया था। 132 पेज के अपने आदेश में हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अमेजन ने फेमा और एफडीआई के नियमों का उल्लधंन किया है। अमेजन ने विभिन्न समझौते करके पर नियंत्रण करने की कोशिश की जिसे सही नही ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर फ्यूचर और रिलायंस को अमेजन की हरकतों के कारण नुकसान उठाना पड़ा है तो उस पर सिविल कार्यवाही हो सकती है।

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